Saturday, 27 June 2020

पश्चिमी UP में बदला नाइट कर्फ्यू का नियम, जानिए नोएडा में कब निकलना हुआ प्रतिबंधित

पश्चिमी UP में बदला नाइट कर्फ्यू का नियम, जानिए नोएडा में कब निकलना हुआ प्रतिबंधित
दिल्ली-एनसीआर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने अहम फैसले लिए हैं. नोएडा में रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए गए हैं. इस बात की जानकारी देते हुए नोएडा पुलिस ने ट्वीट किया, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जनपद गौतमबुद्धनगर में रात्रि कर्फ्यू का समय रात्रि 08:00 बजे से प्रात: 06:00 बजे तक कर दिया गया है. 
आवश्यक आपूर्ति के लिए आवागमन की अनुमति 
जानकारी के मुताबिक 8 बजे के बाद अगर आप बाहर निकले तो पुलिस चालान करेगी और गिरफ्तारी भी कर सकती है. अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आप घर से बाहर नहीं जा सकेंगे. गुरुवार तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे रात्रि कर्फ्यू का समय था.
बताया कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवा तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों के आवागमन की अनुमति है.
जारी किए गए नए दिशा-निर्देश
गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की ओर से इस संबंध में गुरुवार देर शाम नए दिशा-निर्देश जारी किए गए. बताया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 जून को मेरठ मंडल की समीक्षा मीटिंग में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए थे. उसी के तहत अब गौतमबुद्धनगर में रात्रि कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. 
नोएडा के अलावा मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापड़ और मुजफ्फरनगर में भी नाइट कर्फ्यू (रात्रि  कर्फ्यू) का समय बदल दिया गया है.